हरजिन्दर पर प्रतिब्रधात्मक कार्यवाही, थाने में हाजिरी देने और बंध पत्र भरने के आदेश
📝खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
खरगोन 18 सितंबर 2025। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सनावद थाना अंतर्गत शुभ लाभ कॉलोनी के 45 वर्षीय हरजिन्दर पिता देवेन्द्र कपूर पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। हरजिन्दरा द्वारा गाली-गलोज, मारपीट, झगड़ा करने, जाने से मारने की नियत से मारपीट करना, अवैध वसूली, अवैध हथियार लेकर चलने जैसी घटनाओं में सक्रिय रहे हैं। इन्हें 01 लाख रुपये का बंध पत्र भरने और 06 माह तक हर 15 दिवस के प्रति सोमवार को थाना प्रभारी सनावद के समक्ष हाजिरी देने के लिए पाबंद किया गया है। इनके द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त दंडात्मक की जाएगी।